इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर-6 फॉर्म को किया रिलीज

इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर-6 फॉर्म को रिलीज कर दिया है। आईटीआर फाइलिंग के तहत आपको उपलब्ध फॉर्म से किसी एक चुनाव करना होता है। इन्हीं फॉर्म में से आईटीआर-6 भी एक है। लेकिन आईटीआर-6 फॉर्म कौन इस्तेमाल कर सकता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या आम आदमी द्वारा भी इसे उपयोग किया जा सकता है इत्यादि प्रश्न हमारे में मन में उठते हैं।

क्या होता है आईटीआर-6?

इनकम टैक्स के अन्य फॉर्म की तरह आईटीआर-6 भी काम करता है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सभी कंपनियां आईटीआर-6 का उपयोग करती है। ऐसी कंपनियां जो सेक्शन 11 के तहत क्लेम करती है, वे इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकती।

इस फॉर्म को आम आदमी और HUF द्वारा भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आईटीआर-6 फॉर्म का इस्तेमाल-

पब्लिक लिमिटेड कंपनियां

प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां

वन पर्सन कंपनियां

आइए अब जानते हैं कि आईटीआर फाइलिंग के लिए टैक्स कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं-

कैसे करें इनकम टैक्स कैलकुलेट?

स्टेप 1- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।

स्टेप 2- इसके बाद यहां अपना पैन नंबर और नाम दर्ज करें।

स्टेप 3- फिर अपने आईटीआर टाइप डाले। इनमें इंडिविजुअल, फर्म,

कंपनी या HUF इत्यादि शामिल हैं।

स्टेप 4- इसके बाद रेजिडेंटल स्टेटस का चयन करना होगा।

स्टेप 5- फिर ओल्ड टैक्स रिजीम या नई टैक्स रिजीम में से किसी एक का चयन करना होगा।

स्टेप 5- इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर का भी चयन करें।

स्टेप 6- जिसके बाद आप किस ऐज कैटेगरी में आते हैं, उसका चुनाव करें।

इसमें रेगुलर सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन शामिल हैं।

स्टेप 7- इसके बाद आपको कुल इनकम और कुल डिडक्शन अमाउंट को शामिल करना होगा।

स्टेप 8- जिसके बाद आपको दाई ओर टैक्स समरी दिखाई देगी। जिसमें आपको कुल इनकम, कुल डिडक्शन, नए टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स दिखाई जाएगा।

स्टेप 9- इसके साथ ही अगर आप दोनों टैक्स रिजीम के बीच तुलना देखना चाहते हैं, तो

view Comparison वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

यहां आपको बेसिक कैलकुलेटर की डिटेल्स बताई गई है।