पॉर्न केस: गहना वशिष्ठ को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

मुंबई : जबरन पॉर्न फिल्में बनवाने और उन्हें ऑनलाइन पब्लिश करने के आरोप में फंसी ऐक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि गहना के खिलाफ दर्ज की गई तीसरी एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जांच में जब भी जरूरत पड़ेगी तब गहना वशिष्ठ को क्राइम ब्रांच की पूरी मदद करनी होगी।


गहना वशिष्ठ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पॉर्न केस में अग्रिम जमानत की मांग की थी। इससे पहले इसी महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। गहना वशिष्ठ के वकील ने कहा, 'जांच एजेंसी का कहना है कि वह गहना को इसलिए हिरासत में लेना चाहते हैं क्योंकि वह पॉर्नोग्रफी रैकेट का भांडाफोड़ करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस ओटीटी प्लैटफॉर्म को ये फिल्में बेची गई। केवल इन दो चीजों के लिए गहना से पूछताछ की जानी है।'


गहना वशिष्ठ के खिलाफ पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ओटीटी प्लैटफॉर्म्स पर अपलोड करने का आरोप है। गहना को पहले ही उनके खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में जमानत मिल चुकी है। तीसरी एफआईआर जुलाई के महीने में दर्ज की गई थी। गहना वशिष्ठ इससे पहले 133 दिनों तक जेल में रह चुकी हैं। पॉर्न फिल्में बनाने के आरोप में गहना के अलावा राज कुंद्रा सहित कई अन्य लोग भी फंसे हुए हैं। राज कुंद्रा को 20 सितंबर को ही 2 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा किया गया है।