ओवैसी के आवास पर तोड़फोड़: एक आरोपी को पुलिस और चार अन्य को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के यहां स्थित सरकारी आवास में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार हिंदू सेना के एक सदस्य को बुधवार को एक दिन की पुलिस हिरासत में तथा चार अन्य को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।


मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अमरदीप कौर ने आरोपी ललित को कल तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया जबकि संगठन के चार अन्य गिरफ्तार सदस्यों सचिन, शिवम और दो अन्य, (दोनों का नाम विजय है) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।


दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अशोक रोड पर स्थित हैदराबाद के सांसद के सरकारी आवास में तोड़फोड़ करने के आरोप में पांचों लोगों को गिरफ्तार किया था।


ललित की हिरासत की मांग करते हुए, पुलिस ने कहा कि अपराध में इस्तेमाल हथियार, कुल्हाड़ी की बरामदगी और समग्र साजिश का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ करने की जरूरत है।


आरोपियों के खिलाफ संसद मार्ग थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 427 और 188 तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम की धारा तीन के तहत मामला दर्ज किया गया है।