राजस्थान: पीडब्ल्यूडी ठेकेदार को 14 साल पुराने रिश्वत के मामले में पांच साल की कैद

कोटा (राजस्थान) :  झालावाड़ में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में रिश्वत लेने के 14 साल पुराने एक मामले में यहां भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो अदालत (एसीबी) ने एक ठेकेदार को पांच साल की कैद की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


अदालत में सहायक निदेशक (अभियोजन) अशोक जोशी ने मीडिया को बताया कि न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने बृहस्पतिवार को पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार अब्दुल फरीद को 2007 में 10,000 रुपये की रिश्वत लेने का दोषी ठहराया।


मामले के मुख्य आरोपी, लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियर योगेंद्र कुमार शर्मा की मौत मामले के लंबित रहने के दौरान हो गई थी।


शर्मा की ओर से काम करने वाले फरीद को झालावाड़ जिले में खानपुर कस्बे के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में एसीबी के एक अधिकारी ने 15 जून, 2007 को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।


जोशी ने बताया कि एसीबी की एक अन्य टीम ने उसी समय शर्मा को झालावाड़ के एक होटल से गिरफ्तार किया था।