बच्ची से बलात्कार के दोषी को 25 साल कैद की सजा

बदायूं (उत्तर प्रदेश) : बदायूं जिले की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को 25 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


अभियोजन पक्ष के वकील जितेंद्र कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि जिले के हजरतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने छह अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि धर्मवीर वाल्मीकि नामक व्यक्ति ने उसकी पांच साल की बेटी से दुष्कर्म किया है।


वादी का कहना था कि उसकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तभी वाल्मीकि ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया।


विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम सुबोध वार्ष्णेय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी धर्मवीर को दोषी करार देते हुए 25 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।