प्रापर्टी डीलर की हत्या के तीन दोषियों उम्रकैद

गाजियाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-आठ सुनील प्रसाद की अदालत ने प्रापर्टी डीलर की हत्या के मामले में मंगलवार को तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ में प्रत्येक पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। उधार दिए पैसे मांगने पर दोषियों ने हत्या की थी।


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय त्यागी ने बताया कि मुरादनगर थाना क्षेत्र के महाजन मोहल्ले में प्रापर्टी डीलर अजय उर्फ टीकम परिवार समेत रहते थे। उन्होंने मोहल्ले के ही रहने वाले परशुराम को दो लाख रुपये उधार दिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी वह पैसे वापस नहीं मिला। अजय उर्फ टीकम के घर 12 अगस्त 2015 की रात करीब साढ़े आठ बजे परशुराम की पत्नी बीना पहुंची और पैसे वापस देने की बात कहकर बुलाकर ले गई। घर के बाहर ही बीना ने बेटे अनंत और एक नाबालिग बेटे के साथ मिलकर अजय उर्फ टीकम को पकड़ा और परशुराम ने गोली मारी। इसके बाद चारों फरार हो गए। गंभीरावस्था में उन्हें यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। 


अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता हरेंद्र सिंह तेवतिया ने बताया कि मामले में मृतक के चचेरे भाई दीपक चौधरी ने एफआइआर दर्ज कराई थी। घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-आठ सुनील प्रसाद की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने परशुराम, बीना और अनंत को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया। एक नाबालिग हत्यारोपित परशुराम का बेटा है। नाबालिग होने के चलते उसकी फाइल अलग कर दी गई थी। उस पर अभी सुनवाई चल रही है।