तिहाड़ में अंकित गुर्जर की मौत: जेल में रंगदारी के पहलू की जांच जारी : सीबीआई

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को बताया कि वह इस साल की शुरुआत में तिहाड़ जेल में कैदी अंकित गुर्जर की मौत से भी ‘आगे बढ़कर’ जांच कर रही है और इसमें अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली के पहलू भी शामिल हैं।


सीबीआई ने न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ को सूचित किया कि मामले की जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और एक महीने के भीतर इसके पूरी हो जाने की संभावना है। न्यायमूर्ति गुप्ता ने ही मामले की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को हस्तांतरित की थी।


न्यायाधीश ने सीबीआई को एक सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया और जांच अधिकारी से कहा कि किसी भी गवाह को मिलने वाली धमकी के मामले में ‘उपाय’ करें।


गुज्जर (29) इस साल चार अगस्त को तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी में मृत पाया गया था।


अदालत मृतक के परिवार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसकी मौत जेल अधिकारियों द्वारा पैसे की मांग को पूरा नहीं करने के कारण प्रताड़ित करने से हुई है।


सीबीआई के वकील ने कहा कि 60 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और एक सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई है।


याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील महमूद प्राचा ने कहा कि ऐसे चश्मदीद गवाह हैं, जिन्हें जेल के अंदर प्रताड़ना के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा की जरूरत थी और दलील दी कि घटना के समय सीसीटीवी कैमरों को जानबूझकर बंद कर दिया गया था।