लोन माफिया की एक और मामले में जमानत अर्जी खारिज

गाजियाबाद : लोन माफिया लक्ष्य तंवर की एक और मामले में अदालत से जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। लक्ष्य पर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद में अपनी मौसी और कार्यालय कर्मचारी के फर्जी बैंक खातों से 18 लाख और 30 लाख रुपये ट्रांसफर करने का आरोप है।

जिला शासकीय अदिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। आरोप है कि लक्ष्य तंवर ने जगत सिंह नामक व्यक्ति से दो करोड़ की संपत्ति खरीदी थी। इसके भुगतान में फर्जीवाड़ा किया गया। लक्ष्य ने अपनी मौसी महेन्द्री देवी और कर्मचारी यशु कौशिक के नाम से फर्जी कागजात से खाते खुलवाए। बैंक कर्मचारियों की सांठगांठ से दोनों फर्जी खातों से जगत सिंह को वर्ष 2019 में रकम भेजी थी। जिला जज की अदालत में धोखाधड़ी के आरोपी लक्ष्य तंवर की जमानत अर्जी डाली गई थी। अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद अर्जी खारिज़ करने के आदेश दिए। पहले भी इसी अदालत से 4 मामले में लक्ष्य की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।