बिजली उपभोक्ताओं को अधिकार बताएंगे

नोएडा : बिजली उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए सभी बिजली उपकेंद्रों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। विद्युत निगम के एमडी ने सभी बिजली उपकेंद्रों पर पोस्टर लगाने के निर्देश दिए हैं।


विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार विद्युत अधिनियम 2020 के तहत बिजली उपभोक्ताओं को उनके अधिकार और कर्त्तव्यों की जानकारी दी जा रही है। शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को सात दिन में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिनों में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। देरी होने पर एक हजार रुपये प्रतिदिन का क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे आपूर्ति दी जाएगी। मीटर में खराबी आने पर शहरी क्षेत्र में 24 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्र में 72 घंटे में मीटर बदले जाएंगे।


विद्युत निगम के मुख्य अभियंता वीएन सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं का बिल बनने के बाद दस दिन के अंदर बिजली बिल जमा करना होगा। बिल जमा करने में 60 दिन से अधिक देरी होने पर दो से पांच प्रतिशत के ब्याज के साथ बिल जमा करना होगा।