दिल्ली में धारा 163 लगाने का आदेश वापस लिया गया

 दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक राजधानी में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने वाला आदेश वापस ले लिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को इसकी जानकारी दी। बता दें, कालकाजी मंदिर के पुजारी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया- दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में नवरात्रि के दौरान कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी थी। आज दिल्ली के LG साब का घमण्ड नीचे आया है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यू-टर्न लिया है। तुगलकी फरमान वापिस लिया जाएगा।

सीजेआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी से कहा, "सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि पुलिस आयुक्त का आदेश वापस ले लिया गया है।" उन्होंने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया था।

सरकार के फैसले का कई संगठनों ने किया था विरोध

पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देते हुए 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, हथियार रखने, बैनर, तख्तियां आदि ले जाने या धरना देने पर रोक लगा दी गई है। सरकार के इस फैसले का कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था।