कोलकाता में एलएलबी छात्रा के गैंगरेप का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई निगरानी में जांच की मांग

कोलकाता में एलएलबी छात्रा के गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह ने सोमवार (30 जून, 2025) को याचिका दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है.

याचिका में कहा गया है कि तय समय सीमा में जांच की जाए. पीड़िता को सुरक्षा और मुआवजा देने की भी मांग याचिका में की गई है. याचिकाकर्ता ने पीड़िता के बारे में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा के अपमानजनक बयानों का भी उल्लेख किया.

25 जून को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ दो सीनियर स्टूडेंट्स और एक पूर्व छात्र के सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था. यह मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है और उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस ने रविवार को शहर के खिदरपुर इलाके में और बीजेपी की युवा शाखा के सदस्यों ने हाटीबागान इलाके में रैली निकाली और बंगाल में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का आरोप लगाया और हर महिला की सुरक्षा की मांग की.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी रविवार को एक रैली का नेतृत्व किया और पश्चिम बंगाल में हर बेटी की सुरक्षा की मांग की. कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और नागरिक संस्था के सदस्यों की ओर से भी शहर और इसके बाहरी इलाकों में इसी तरह की रैलियां निकाली गईं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने 'हमारी बेटियों' की सुरक्षा की मांग करते हुए एक किलोमीटर से कुछ कम दूरी तक पैदल मार्च किया. उन्होंने कहा, 'जब तक ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर नहीं किया जाता, बंगाल में महिलाओं के खिलाफ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी. मुख्यमंत्री ने अतीत में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित महिलाओं के चरित्र पर संदेह जताया था.'


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शरीर पर काटने और नाखून से खरोंचने के निशान,मेडिकल रिपोर्ट में लॉ स्टूडेंट से हैवानियत की हुई पुष्टि

कोलकाता के बालीगंज स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

मेडिकल जांच कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल में की गई है। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोंचने व मारपीट करने के निशान मिले हैं।

कब हुई वारदात?

फोरेंसिक जांच में धक्कामुक्की के भी सुबूत मिले हैं। लॉ कॉलेज के एक पूर्व छात्र जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसने गत 25 जून की रात दो वरिष्ठ छात्रों के साथ मिलकर संस्थान के सुरक्षाकर्मियों के कमरे में इस वारदात को अंजाम दिया था।

इस घटना में तीनों आरोपितों को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों के नाम मनोजित मिश्रा, प्रमित मुखोपाध्याय व जेब अहमद है। इनमें मनोजित मुख्य आरोपित है तथा कॉलेज का पूर्व छात्र नेता है।

पेशे से वकील है आरोपी

वह वर्तमान में कॉलेज का अस्थायी कर्मी भी है। वह अलीपुर पुलिस एवं सत्र न्यायालय में आपराधिक मामलों का वकील है। प्रमित व जेब कॉलेज के तीसरे वर्ष के छात्र हैं। पुलिस ने आरोपितों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं तथा उसकी जांच की जाएगी।

कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी। पीड़िता ने बताया था कि रात साढ़े सात बजे से रात 10.50 बजे तक उस पर अत्याचार किया गया। मुख्य सरकारी अभियोजक सोरिन घोषाल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि घटना को दुष्कर्म नहीं सामूहिक दुष्कर्म माना जाएगा।

क्या कहता है नियम?

क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है और अन्य किसी भी तरीके से उसकी मदद करते हैं तो वे भी आरोपित माने जाएंगे। पीड़िता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष गोपनीय बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया भी चल रही है।


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'गार्ड रूम में ले गए, गेट बंद कर मेरा रेप किया', कोलकाता गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई दर्द भरी दास्तां

पश्चिम बंगाल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां कोलकाता लॉ कॉलेज की एक छात्रा से गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार, कॉलेज में 25 जून की रात छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस गैंगरेप मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक कॉलेज का पूर्व छात्र है और दो मौजूदा छात्र हैं। कहा जा रहा है कि ये घटना 25 जून शाम 7.30 बजे से रात के करीब 11.00 के बीच की है।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

इस मामले के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर के अलीपुर कोर्ट में पेश किया। पुलिस कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड की मांग की, हालांकि; कोर्ट में 2 जुलाई तक की पुलिस रिमांड की मंजूरी दी है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, इस मामले का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा है। जो कॉलेज का पूर्व छात्र है। वहीं, इसके अलावा दो अन्य सह आरोपी जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी है।

पीड़िता ने बताई दास्तान

एक रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस को की शिकायत में बताया है कि तीनों उससे यौन संबंध बनाने के लिए मंजूर किया। पीड़िता ने कहा, "मैनें मना किया और उन्हें कुछ भी करने नहीं दिया और पीछे धकेल दिया। मैं रोई और मैनें तीनों से कहा मुझे जाने दो। मैंने कहा कि मैं रिलेशनशिप में हूं और अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूं, लेकिन वो नहीं माने।"

पीड़िता में बताया कि मुझे घबराहट का दौरा पड़ा और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वे मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने उनसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा लेकिन वह मेरी मदद नहीं कर रहे थे। उन्होंने कॉलेज के मेन गेट को बंद किया। गार्ड असहाय था और उसने मेरी मदद नहीं की। वे मुझे कमरे में ले गए। मैंने उनके पैर छुए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। मुझे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले गए। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, धमकी देते हुए कहा कि मेरे दोस्त को मार देंगे और मेरे पैरेंट्स को भी गिरफ्तार कर लेंगे।

'मेरा वीडियो भी बनाया'

पीड़िता ने कहा कि जब आरोपी मेरा रेप कर रहा था, उस वक्त उसने वीडियो बनाया। मुझे धमकाया कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया तो वे वीडियो सभी को दिखा देंगे। जब मैं कमरे से भागने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे हॉकी स्टिक से मारने की कोशिश की। मुझे इंसाफ चाहिए।

भाजपा नेता का दावा

इस घटना को लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "25 जून को कोलकाता के उपनगर कस्बा में एक लॉ कॉलेज के अंदर एक महिला लॉ छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसमें कोई और नहीं बल्कि एक पूर्व छात्र और कॉलेज के दो कर्मचारी शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट बताती है कि इसमें एक टीएमसी सदस्य भी शामिल है।"

उन्होंने लिखा, "आरजी कर का खौफ अभी भी कम नहीं हुआ है, और फिर भी बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए एक बुरा सपना बन गया है। बलात्कार एक आम त्रासदी बन गई है।"

अमित मालवीय ने कहा, "भाजपा पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ी है। हम दंड से बचने की इस संस्कृति को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हर अपराधी को सजा नहीं मिल जाती।"


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दो कारों पर सवार होकर बिहार आई मेघालय पुलिस, जानें सोनम रघुवंशी के बक्सर टू पटना के सफर का अपडेट

इंदौर के चर्चित व्यवसायी राजा रघुवंशी की मेघालय में हुई हत्या के बाद सोमवार को अल सुबह यूपी पुलिस ने गाजीपुर स्थित एक ढाबा से पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया।

सोनम को लेकर मेघालय पुलिस पुलिस बक्सर के रास्ते पटना पहुंची, जहां से प्लेन द्वारा उसे मेघालय ले जाने की तैयारी है। इस बीच सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय पुलिस करीब 20 मिनट के लिए बक्सर नगर थाना में रुकी रही।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गाजीपुर से ही मेघालय पुलिस को स्काट दिया गया था। बक्सर की सीमा पर पहुंचने के पहले ही यूपी पुलिस द्वारा मेघालय पुलिस को स्काट देने के लिए अलर्ट कर दिया गया था।

नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मेघालय पुलिस की टीम भाड़े के दो कारों पर सवार होकर आई थी। टीम में तीन महिला पुलिस समेत आठ से नौ सदस्य शामिल थे।

बक्सर सीमा में प्रवेश करते ही मेघालय पुलिस ने महिला सिपाहियों के फ्रेश होने और कुछ नाश्ता आदि की बात कही गई। देर रात 12:55 बजे मेघालय पुलिस टीम को सोनम रघुवंशी के साथ बक्सर नगर थाना लाया गया।

यहां नाश्ता और फ्रेश होने के बाद रात 1:20 बजे टीम पटना के लिए रवाना हो गयी। बक्सर से पटना के रास्ते में जिला की सीमा के अंदर सभी थानों को स्काट देने के लिए पहले ही अलर्ट कर दिया गया था।

रात 1:20 बजे टीम यहां से पटना के लिए रवाना हो गई। इस दौरान जिले की सीमा में क्रमशः नगर थाना, औद्योगिक थाना, नया भोजपुर थाना, कृष्णाब्रह्म थाना और ब्रह्मपुर थाना की पुलिस बारी बारी स्काट करते अपनी सीमा से निकालकर भोजपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया।

रास्ते में स्काट गाड़ी के आगे पीछे हो जाने के कारण दलसागर टोल प्लाजा पर मेघालय पुलिस की टीम महज कुछ मिनट इंतजार के लिए रुकी थी। इसके बाद सीधे भोजपुर की सीमा में टीम प्रवेश कर गई।

बताते चलें कि इंदौर के बड़े ट्रक व्यवसायी राजा रघुवंशी 10 मई को सोनम रघुवंशी से शादी के बाद 20 मई को हनीमून मनाने पत्नी के साथ मेघालय गए थे। जहां उनकी हत्या कर दी गई थी।

22 मई से राजा रघुवंशी के लापता होने के बाद मेघालय पुलिस ने दो जून को उसका शव खाई से बरामद किया।

इस बीच सोमवार की अल सुबह ढाई बजे के करीब गाजीपुर पुलिस ने सोनम को एक ढाबा से गिरफ्तार कर मेघालय पुलिस को सूचना दे दी थी।


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अंकिता भंडारी मर्डर-भाजपा नेता के बेटे समेत 3 को उम्रकैद

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की जिला अदालत ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने पुलकित आर्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई और उसके सह आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया है. अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है. 

अंकिता भंडारी मामले में दो साल आठ महीने चली सुनवाई के बाद आज उसे न्याय मिला है. यह केस सितंबर 2022 से चल रहा था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया. अंकिता वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, उसकी हत्या का आरोप इस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य पर लगा था. पुलकित आर्य तत्कालीन बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है. ये मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था. आईए आपको बताते हैं कि इस मामले में क्या-क्या हुआ. 

अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या-क्या हुआ?

अगस्त 2022: 19 साल की अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर की रहने वाली थी. 28 अगस्त को अंकिता ने ऋषिकेश के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनतरा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया. 

17–18 सितंबर 2022: 17 सितंबर को अंकिता का रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य से विवाद हो गया था. जिसके बाद उसे एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया. जिसके बाद वो 18 सितंबर को संदिग्ध हालात में गायब हो गई. 

19–22 सितंबर 2022: अंकिता के गायब होने के बाद परिवार ने कई पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी. रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस को अंकिता के लापता होने की सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस बीच अंकिता का एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें वो मदद मांगती हुई सुनाई दे रही थी. 

 24 सितंबर 2022: अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद हुआ. दावा किया गया कि विवाद के बाद पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था. पुलिस ने इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया. 

अक्टूबर 2022: उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. जिसके बाद आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया. 

दिसंबर 2022: SIT ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों के बयान शामिल थे. एसआईटी ने पुलकित आर्य पर हत्या, छेड़छाड़ और अनैतिक तस्करी के आरोप लगाए गए. 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई. जिसके बाद पक्ष और विपक्ष की ओर से दलीलों का सिलसिला शुरू हुआ.  28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई.  

मई 2023: अंकिता के माता-पिता और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अंकिता की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था. इस मामले को लेकर समय-समय पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों द्वारा भी विरोध जताया गया. 

करीब दो साल आठ महीने चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 97 लोगों को गवाह बनाया जिनमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया. 19 मई 2025 को अभियोजन पक्ष के वकील अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष दलीलों का जवाब दिया गया जिसके बाद सुनवाई खत्म हुई.

30 मई 2025: कोटद्वार की अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता हत्याकांड का दोषी करार दिया और तीनों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.


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अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप मामले में अदालत का बड़ा फैसला, ज्ञानशेखरन दोषी करार,2 जून को होगा सजा का एलान

चेन्नई में दिसंबर 2024 में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां एक छात्रा का यौन उत्पीड़न किया गया था। अब इस मामले में चेन्नई की एक महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ हुई शर्मनाक घटना को लेकर आरोपी ज्ञानशेखरन दो दोषी करार दिया है।

कब मिलेगी सजा?

अदालत ने माना है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सच है इसलिए ज्ञानशेखरन को दोषी करार दिया गया है। इस मामले को लेकर न्यायाधीश दो जून को फैसला सुनाने वाली हैं।

हालांकि, आरोपी को क्या सजा होगी, इसे लेकर महिला अदालत की न्यायाधीश राजलक्ष्मी 2 जून को अपना फैसला सुनाएंगी। बता दें, इस मामले के आरोपी व्यक्ति के तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के साथ कथित संबंधों की वजह से राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था।

एमके स्टालिन की सफाई

हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसी साल जनवरी के महीने में कहा था कि ज्ञानशेखरन सिर्फ एक समर्थक था, वह द्रमुक का सदस्य नहीं था।


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11 साल की बच्‍ची से दरिंदगी, दांतों से नौ जगह काटा - नाखूनों से नोचा, घूसों से बेहोश करने के बाद किया दुष्‍कर्म

 राक्षसी प्रवृत्ति का कहना गलत नहीं होगा। उसके वहशीपन से बचने के लिए 11 साल की मूक दिव्यांग बेटी ने कितना संघर्ष किया होगा। उसके शरीर के जख्म इसकी गवाही दे रहे हैं।

लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज मेरठ में डा. रचना के नेतृत्व में गायनी विभाग में बच्ची का उपचार किया जा रहा है। उपचार के दौरान पता चला है कि बच्ची के शरीर पर दांतों से नौ जगह काटा गया है। उसके मुंह पर घूसों से कई वार किए गए हैं। आशंका है कि पहले आरोपित ने बच्ची को घूसे मारकर बेहोश किया और फिर दरिंदगी की। नाखूनों के कई निशान भी मिले हैं।

कुछ देर के लिए आया था होश

डा. रचना ने बताया कि बच्ची को सुबह कुछ देर के लिए होश आया था। वह बेहद डरी हुई है। इशारों में उससे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर से बेहोश हो गई थी। हालांकि बाद में वह होश में आ गई।

रामपुर के सैफनी क्षेत्र में गांव का ही दान सिंह 15 अप्रैल (मंगलवार) को दलित बेटी का अपहरण कर ले गया। खेत में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की गई। रातभर खोजने के बाद स्वजन को अगले दिन बेटी खेत में बेहोशी की अवस्था में निर्वस्त्र मिली। खून से लथपथ कपड़े पास में ही पड़े थे।

आरोपित गिरफ्तार

स्थानीय स्तर पर हालत गंभीर होने पर उसे पहले मुरादाबाद भेजा गया। वहां से मेरठ ले जाया गया है। गुरुवार दोपहर दो बजे उसका सिटी स्कैन कराया गया है। बच्ची के ताऊ ने मेरठ में बताया कि उनकी भतीजी सुन तो लेती है, लेकिन बोल नहीं पाती है। उन्होंने बताया कि वह सुबह के समय रोजाना गांव में खेलने के लिए चली जाती थी। शाम तक लौट आती थी। मंगलवार को नहीं लौटी।

पुलिस ने सीसीटीवी खंगालकर 24 वर्षीय दान सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के स्वजन के साथ सैफली थाने के दारोगा राजेंद्र सिंह टीम के साथ सुरक्षा में मौजूद हैं।

मेडिकल कालेज के प्रचार्य डा. आरसी गुप्ता ने बताया कि बच्ची का गायनी विभाग में उपचार चल रहा है। अभी वह खतरे से बाहर है। उसके शरीर पर कई चोट के निशान हैं। बच्ची होश में है। अभी उसे दो से तीन दिन तक भर्ती रखना पड़ेगा।

दरिंदगी के बाद गांव में तनाव, राहुल ने सरकार को घेरा

बच्ची से दरिंदगी के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी है। गांव में करीब छह सौ आबादी अनुसूचित जाति की है, जबकि चार सौ के आसपास यादव हैं। आरोपित दान सिंह के यादव होने के कारण गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। इस बीच गुरुवार को डीआइजी मुनिराज जी ने गांव की स्थिति का जायजा लेने के बाद बताया कि मुकदमे में जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इधर, गांव जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रामपुर में ही रोक लिया गया।

कांग्रेसियों ने एसपी विद्यासागर मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स के माध्यम से प्रदेश सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी और क्रूरता बेहद शर्मनाक और झकझोरने वाली है।

यूपी में लगातार ऐसे अपराध साफ तौर पर साबित करते हैं कि भाजपा सरकार में दलित और बेटियां असुरक्षित हैं। भाजपा की महिला और दलित विरोधी मानसिकता का ही नतीजा है कि अपराधी कानून व्यवस्था से बेखौफ हैं और पीड़ित लाचार । प्रशासन अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, पीड़ित और उसके परिवार को जल्द न्याय दिलाए।


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मुस्कान से भी खतरनाक निकली रविता, प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, फिर 10 बार सांप से डसवाया

मेरठ के अकरबपुर सादात गांव के अमित कश्यप उर्फ मिक्की (25) की मौत वाइपर सांप के काटने से नहीं हुई थी। अमित की हत्या उसकी पत्नी रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर की थी। दोनों ने गला दबाकर पहले हत्या की और फिर वारदात को हादसा दिखाने के लिए जहरीला सांप उसके बिस्तर पर छोड़ दिया।

शव के नीचे दबा मिला जिंदा सांप

मामला बहसूमा थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात का है। यहां के अमित उर्फ मिक्की का रविवार सुबह बेड मृत मिला। उसके शव के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। साथ ही अमित के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान थे। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि सांप के काटने से अमित की मौत हुई है। लेकिन अमित के परिजनों को संदेह था। उन्होंने पुलिस से अमित की हत्या की आशंका जताते हुए पोस्टमार्टम की मांग की।

सांप के इसने से नहीं, दम घुटने से हुई मौत

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट से पता चला कि अमित की मौत सांप के इसने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। इस दौरान पता चला कि अमित की पत्नी रविता ने प्रेमी से मिलकर अमित की हत्या की। एसएसपी ने बताया कि रविता और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पत्नी ने हत्या के बाद रची साजिश

पुलिस के मुताबिक, अमरदीप पास के गांव महमूदपुर सिखेड़ा से एक सपेरे से वाइपर सांप को एक हजार में खरीद कर लाया था। रात में सोने के अमित की गला दबाकर हत्या की गई। दोनों आरोपियों ने हत्या को हादसे में बदलने के लिए गहरी साजिश रची। इसके बाद शव के नीचे सांप को दबा कर रख दिया। दबाव में सांप ने अमित को कई बार डंसा सुबह होने पर रविता ने साजिश के मुताबिक हत्या को हादसा दिखा दिया

अमित और अमरदीत साथ में करते थे काम

 ग्रामीणों के मुताबिक, अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। इस दौरान अमरदीप को अमित से प्यार हो गया। एक साल से रविता से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमरदीप की अचानक हुई मौत परिजनों के गले नहीं उतर रही थी। इसी के चलते अमित के शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी।

पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमित की मौत दम घुटने से होना बताया गया है। अमित की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। पूछताछ जारी है।


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कर्नाटक में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश,हत्या

कर्नाटक में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, फिर उसकी हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने रविवार रात एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

घटना हुबली की है। आरोपी ने दिन में बच्ची को उसके घर के पास से ही अगवा किया था। वह उसे एक सुनसान जगह बने शेड में ले गया। यहां रेप की कोशिश की। बच्ची की चीख सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। घबराकर आरोपी ने गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी और फरार हो गया।

कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हुबली पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने कहा- पुलिस आरोपी को कुछ डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उसके घर ले गई थी। उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर पत्थर से हमला किया।

पुलिस ने हवाई फायर किए, तब भी वह भागने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने उस पर दो राउंड फायर और किए, जिसमें वह घायल हो गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी की पहचान बिहार के रितेश (35) के रूप में हुई है।

जांच के लिए पटना भेजी गई टीम

पुलिस ने कहा- रितेश पिछले 3 महीने से हुबली में रह रहा था और पिछले कई सालों से घर से दूर था। यहां कंस्ट्रक्शन और होटलों में काम करता था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जानकारी जुटाने के लिए एक टीम पटना भी भेजी गई है। इधर, घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कई लोग ने पुलिस थाने के सामने न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा

हुबली से कांग्रेस विधायक अब्बय्या प्रसाद ने बताया कि सीनियर लीडर सलीम अहमद ने CM से बात करने के बाद पीड़ित के परिवार को हर साल 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही स्लम बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर मैं उन्हें यहां एक घर भी मुहैया करा रहा हूं।

2019 में हैदराबाद से ऐसा ही मामला सामने आया था

तेलंगाना में 27 नवंबर 2019 को अस्पताल से घर लौट रही वेटरनरी डॉक्टर से गैंगरेप हुआ था। इसके बाद डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी और शव को जला दिया था। मामले के चारों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर शादनगर स्थित चतनपल्ली में वहीं हुआ, जहां आरोपियों ने डॉक्टर की लाश को जला दिया था।

जैसे ही यह खबर फैली, सड़क से लेकर संसद और सोशल मीडिया तक लोगों ने पुलिस की तारीफ की। लेकिन पुलिस के तरीके पर भी सवाल उठने लगे। घटना के करीब 10 घंटे बाद तेलंगाना के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा था- कानून ने अपना काम किया। यह एनकाउंटर नहीं था। हम चाहते थे कि आरोपी सरेंडर करें, लेकिन वे नहीं माने और क्रॉस फायरिंग में मारे गए।

मार्च में लखनऊ गैंगरेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ

लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गांव में 14 मार्च को दिव्यांग युवती से गैंगरेप हुआ था। इस मामले में 16 मार्च को लखनऊ में गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मारकर पकड़ा था। DCP निपुण अग्रवाल ने बताया- मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि गैंगरेप के दोनों आरोपी जंगल की तरफ भाग रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने उनकी घेराबंदी की।

खुद को घिरता देख आरोपी संदीप यादव ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे KGMU अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, दूसरे आरोपी मायाराम को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। 


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रेप केस में पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा, मोहाली की अदालत का फैसला

पास्टर बजिंदर सिंह को मोहाली जिला अदालत ने दुराचार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पास्टर पर यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।

बजिंदर सिंह पर यह मामला एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने इसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। अभी बीते 28 मार्च को जिला अदालत में इसे दोषी करार दिया था। इसके बाद इसे पटियाला जेल भेज दिया गया था।

35 वर्षीय महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

बजिंदर सिंह (Pastor Bajinder Singh) पर 2018 में एक 35 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का दावा है कि पादरी बजिंदर सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी।

शिकायत के मुताबिक, अप्रैल 2018 में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद बजिंदर सिंह फरार हो गया था। बाद में उसे दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहा था।

कोर्ट ने 28 मार्च को ठहराया था दोषी

28 मार्च को सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी ठहराया और 1 अप्रैल को उम्रकैद की सजा सुनाई। जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी समेत 7 लोगों (अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान) के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन पर आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत केस दर्ज किया गया था।


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