1 अगस्त को पब्लिश होगी बिहार वोटर लिस्ट, 1 सितंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति

 एक अगस्त मतदाता सूची (Bihar Voter List 2025) का प्रकाशन होगा। इसके बाद मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद दावे-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया एक अगस्त से एक सितंबर तक चलेगी। उसमें जो भी वैध मतदाता पाए जाएंगे, उनके नाम सूची में शामिल कर लिए जाएंगे।  अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा।

चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं से कहा है कि यदि एक अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची को लेकर उन्हें कोई आपत्ति है या किसी का नाम गलती से जुड़ या हट गया है तो वह उसे लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र के संबंधित मतदाता पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) के पास एक सितंबर तक फॉर्म भरकर आपत्ति दर्ज कर सकते है। उसे ठीक किया जाएगा।

इन गणना फॉर्म की जांच निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी।

जिलाधिकारी ने क्या बताया?

जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद राजनीतिक दलों को कापी उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किन्हीं मतदाताओं का नाम छूट गया है तो दावा कर सकते हैं। यदि किसी का गलत नाम दर्ज है तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

26 अगस्त तक दावा-आपत्ति का निवारण होगा। जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।

बीएलओ की ड्यूटी भी फिक्स

इधर, बीएलओ वैसे मतदाताओं के कागजात लेंगे और अपलोड करेंगे, जिन्होंने गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान कागजात जमा नहीं किए हैं। साथ ही दावा-आपत्ति को लेकर बीएलओ के उपर तीन स्तर पर अधिकारियों को लगाया जा रहा है। प्रत्येक दिन दावा-आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा।

जिले में कितने मतदाता इस साल विधानसभा वोटिंग करेंगे, यह तो 30 सितंबर को पता चलेगा। फिलहाल 24 लाख मतदाता में से दो लाख 40 हजार मतदाता कम हो गए हैं।