परिवहन विभाग ने बदले नंबर प्लेट के नियम, जारी हुआ नया आदेश

रामपुर में निजी वाहनों को 'जी' सीरीज के नंबर बड़े पैमाने पर आवंटित कर दिए गए थे। यह सीरीज असल में सिर्फ राजकीय वाहनों के लिए आरक्षित है। इस गड़बड़ी पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है और अब सभी निजी वाहनों से 'जी' सीरीज के नंबर हटाए जाएंगे।

सरकारी वाहनों की नीलामी में भी खरीदार 'जी' नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नीलामी के बाद ऐसे वाहनों को नया नंबर अनिवार्य रूप से जारी होगा। जिन निजी वाहनों पर पहले से 'जी' सीरीज लगी है, उनके मालिकों को 60 दिन के भीतर नंबर बदलने होंगे।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्रावधानों के तहत 'जी' सीरीज केवल राजकीय स्वामित्व वाले वाहनों के लिए मान्य है। वाहन जैसे ही निजी स्वामित्व में आते हैं, 'जी' नंबर स्वतः अमान्य हो जाता है।

वाहन मालिकों को अपने आरटीओ जाकर नया पंजीयन प्रमाणपत्र और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवानी होगी। इसमें केवल आरसी प्रिंट और एचएसआरपी की लागत लगेगी। तय समय में प्रक्रिया पूरी न करने पर आरसी निलंबन जैसी कार्रवाई हो सकती है।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि राजकीय 'जी' पहचान का निजी वाहनों पर उपयोग पूरी तरह वर्जित है। नियम उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

क्यों जरूरी है यह बदलाव

'जी' सीरीज सिर्फ सरकारी वाहनों तक सीमित है।

निजी वाहनों पर इसका बना रहना टोल और सुरक्षा जांच में भ्रम व दुरुपयोग का कारण बन सकता है।

नया पंजीकरण प्रमाणपत्र और HSRP नंबर सिस्टम को पारदर्शी और सटीक बनाए रखेगा।