सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक कराने की अंतिम समय-सीमा तय कर दी। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) को समय पर कार्रवाई न करने और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन न करने के लिए फटकार भी लगाई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे अब कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आदेश दिया कि सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं के चुनाव तय समय सीमा में पूरे किए जाएं। आदेश में यह भी कहा गया कि यदि किसी तरह की लॉजिस्टिक मदद की जरूरत हो तो SEC 31 अक्टूबर, 2025 तक अदालत से संपर्क कर सकता है। इसके बाद किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं होगा।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि चल रहा परिसीमन कार्य 31 अक्टूबर, 2025 तक हर हाल में पूरा हो और इसे चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता। साथ ही, EVM की कमी, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान स्कूलों का उपयोग न हो पाना और कर्मचारियों की कमी जैसे कारणों को खारिज करते हुए कहा कि ये महज प्रशासनिक लापरवाही का संकेत हैं।
पीठ ने टिप्पणी की कि राज्य चुनाव आयोग कोर्ट के आदेशों का समयबद्ध तरीके से पालन करने में असफल रहा है। बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2026 में निर्धारित हैं, इसलिए उन्हें जनवरी तक के चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता।