रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चेक क्लियरेंस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए नया सिस्टम लागू कर दिया है, जो 4 अक्टूबर से पूरे देश में प्रभावी हो गया है। इसके तहत अब चेक जमा करने के कुछ ही घंटों में राशि खाते में आ जाएगी। पहले चेक क्लीयर होने में 2 दिन तक का समय लगता था।
नया सिस्टम ‘कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट’ है। इसमें बैंक चेक को स्कैन कर तुरंत क्लियरिंग के लिए भेज देंगे और बैंकिंग घंटों के भीतर इसे पास कर दिया जाएगा। इससे ग्राहकों को उसी दिन पैसा मिलने की सुविधा होगी। बैंकों ने एक दिन पहले से ही इसका ट्रायल शुरू कर दिया था।
HDFC और ICICI सहित निजी बैंकों ने ग्राहकों से पर्याप्त बैलेंस रखने और चेक की सभी डिटेल्स सही भरने की अपील की है, ताकि बाउंस या रिजेक्शन से बचा जा सके। साथ ही 50,000 रुपये से अधिक राशि वाले चेक के लिए ग्राहकों को ‘पॉज़िटिव पे सिस्टम’ के तहत अकाउंट नंबर, चेक नंबर, तारीख, अमाउंट और पेयी का नाम कम से कम 24 घंटे पहले देना अनिवार्य होगा।
RBI के अनुसार, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच जमा चेक को तुरंत स्कैन कर भेजा जाएगा और हर घंटे क्लियरिंग होगी। जिस बैंक से पैसे डेबिट होने हैं, उसे शाम 7 बजे तक कन्फर्म करना होगा, वरना चेक ऑटो-एप्रूव हो जाएगा।
यह सिस्टम पूरे देश में लागू होगा क्योंकि RBI के दिल्ली, मुंबई और चेन्नई ग्रिड के तहत सभी बैंक ब्रांच इससे जुड़ेंगे। चरणबद्ध तरीके से इसे और सख्त किया जाएगा। 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक बैंकों को शाम 7 बजे तक जवाब देना होगा, जबकि 3 जनवरी 2026 से केवल 3 घंटे में कन्फर्मेशन देना अनिवार्य हो जाएगा।
फिलहाल इस नए सिस्टम पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। RBI का कहना है कि इस बदलाव से डिजिटल इंडिया को गति मिलेगी और लोग चेक के ज़रिए लेन-देन को और सुरक्षित व भरोसेमंद मान सकेंगे।