मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 16 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद अब पंजाब सरकार ने भी **Coldrief कफ सिरप** की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से **पूर्ण प्रतिबंध** लगा दिया है। यह कदम सिरप की **लैब रिपोर्ट में ‘नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी’** घोषित किए जाने के बाद उठाया गया। जांच में पाया गया कि सिरप में **डाइएथिलीन ग्लाइकॉल** नामक जहरीला केमिकल **46.28% w/v** मात्रा में मौजूद है, जो **ब्रेक फ्लूइड और गोंद** में उपयोग होता है और लीवर, किडनी तथा नर्वस सिस्टम** को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह वही रसायन है, जिसने पहले भी कई देशों में सामूहिक विषाक्तता की घटनाओं को जन्म दिया था।
पंजाब फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA)** ने सभी दवा विक्रेताओं, थोक व्यापारियों और मेडिकल स्टोर्स को आदेश जारी करते हुए मौजूदा स्टॉक को तुरंत **सील** करने और रिपोर्ट एफडीए को सौंपने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर **Drugs and Cosmetics Act** के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
यह सिरप **बैच नंबर SR-13 (Mfg. मई 2025, Exp. अप्रैल 2027)** का है, जिसे **स्रेसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड**, सुंगुवरचत्रम (जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु) द्वारा बनाया गया है। इसमें सामान्य रूप से **पैरासिटामॉल, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड** और **क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट** जैसे तत्व होने चाहिए थे, लेकिन **मध्य प्रदेश ड्रग टेस्टिंग लैब** की **4 अक्टूबर** की रिपोर्ट ने इसे **मिलावटी और असुरक्षित** बताया।
छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)** में अगस्त से शुरू हुई इस त्रासदी में अब तक **16 बच्चों की किडनी फेलियर से मौत** हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से बीमार हैं। इसके बाद **राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु** सहित कई राज्यों ने भी इस सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसी बीच, **केंद्र सरकार** ने सभी राज्यों को सतर्क करते हुए दो साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह का **कफ सिरप न देने** की सलाह दी है। वहीं, **सीडीएससीओ** ने स्रेसन फार्मा के खिलाफ