एयर टिकट बुकिंग के 48 घंटे तक फ्री कैंसिलेशन का नया नियम लागू

अगर आप अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं और कभी टिकट कैंसिल करनी पड़ी है, तो अब आपके लिए राहत की खबर है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) जल्द ही ऐसा नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी चार्ज के टिकट कैंसिल या ट्रैवल डेट बदल सकेंगे।

48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन या बदलाव की सुविधा

DGCA के अनुसार, नया नियम लागू होने के बाद यात्रियों को टिकट बुकिंग के बाद 48 घंटे का लुक-इन पीरियड मिलेगा। इस दौरान कोई भी यात्री बिना अतिरिक्त शुल्क के अपना टिकट कैंसिल कर सकता है या यात्रा की तारीख बदल सकता है। हालांकि, अगर नया टिकट महंगा है, तो केवल किराए का अंतर देना होगा।

यह सुविधा उन फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगी जिनकी यात्रा की तारीख बुकिंग के 5 दिन के भीतर (घरेलू उड़ानों के लिए) या 15 दिन के भीतर (अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए) है।

जेंट या ट्रैवल पोर्टल से टिकट खरीदा? फिर भी मिलेगा रिफंड

अक्सर लोग MakeMyTrip, Yatra या अन्य पोर्टल्स से टिकट बुक करते हैं और रिफंड में देरी होती है। DGCA के नए प्रस्ताव में यह समस्या भी सुलझाई गई है। अब यदि टिकट किसी एजेंट या पोर्टल से बुक की गई है, तो रिफंड की जिम्मेदारी सीधे एयरलाइन की होगी, एजेंट की नहीं। DGCA ने स्पष्ट किया है कि ट्रैवल एजेंट एयरलाइंस के अधिकृत प्रतिनिधि माने जाएंगे।

21 दिनों में रिफंड प्रक्रिया पूरी करनी होगी

DGCA ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि टिकट कैंसिल होने के बाद रिफंड 21 कार्यदिवसों के भीतर यात्रियों को लौटा दिया जाए। इससे अब महीनों तक रिफंड के इंतजार से राहत मिलेगी।

मेडिकल इमरजेंसी में पूरा रिफंड या क्रेडिट शेल का विकल्प

अगर किसी यात्री को मेडिकल इमरजेंसी के कारण यात्रा रद्द करनी पड़े, तो एयरलाइन या तो पूरा पैसा लौटाएगी या फिर क्रेडिट शेल का विकल्प देगी, जिसे यात्री बाद में इस्तेमाल कर सकता है।

नाम की गलती सुधारने पर नहीं लगेगा चार्ज

अगर टिकट बुक करते समय यात्री से नाम की स्पेलिंग में गलती हो जाती है और 24 घंटे के भीतर एयरलाइन को सूचित कर दिया जाता है, तो एयरलाइन कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूलेगी। यह सुविधा तभी लागू होगी जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदा गया हो।

नया नियम कब से लागू होगा?

DGCA ने इन बदलावों का ड्राफ्ट Civil Aviation Requirement (CAR) जारी कर दिया है और 30 नवंबर तक सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। इस महीने के अंत तक अंतिम निर्णय होने की संभावना है।

क्यों जरूरी है यह बदलाव?

टिकट कैंसिलेशन को लेकर यात्रियों की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं—रिफंड में देरी और भारी चार्ज सबसे बड़ी समस्या थी। DGCA के नए प्रस्ताव से यह परेशानी खत्म हो जाएगी। इससे हवाई सफर और भी पारदर्शी, सुविधाजनक और यात्रियों के हित में होगा।

अगर यह नियम लागू होता है, तो यात्रियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा साबित होगा—अब 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और रिफंड भी समय पर मिलेगा।