दिसंबर तक नहीं किया यह जरूरी काम तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड!

आज के समय में पैन कार्ड हर वित्तीय काम के लिए एक अहम दस्तावेज बन चुका है — चाहे बात लोन लेने, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने, या कोई रकम क्लेम करने की हो। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया, तो सावधान हो जाएं! सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तारीख तय की है। इस तारीख तक लिंकिंग न कराने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा।

टैक्सबडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आप न तो ITR फाइल कर पाएंगे, न ही किसी तरह का टैक्स रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। यहां तक कि आपकी सैलरी क्रेडिट होने या एसआईपी में निवेश करने में भी परेशानी आ सकती है।

पैन और आधार लिंक करने का आसान तरीका

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।

Quick Links सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।

अपने PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें।

Validate बटन दबाएं और मोबाइल पर आए OTP से वेरिफाई करें।

अगर आपका पैन पहले से इनऑपरेटिव था, तो लिंकिंग के लिए ₹1000 फीस भरनी होगी।

कौन-कौन लिंक करे?

वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के मुताबिक, जिन व्यक्तियों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन की एनरोलमेंट आईडी के आधार पर PAN नंबर जारी किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक इसे लिंक कराना अनिवार्य है।

सैलरी, टैक्स रिफंड, पेंशन, या किसी भी सरकारी आर्थिक सुविधा का लाभ पाने के लिए पैन-आधार लिंक होना जरूरी है।