ऑन-ड्यूटी पर अब ‘व्लॉग’ की मनाही: दक्षिण पूर्व रेलवे का सख्त आदेश, उल्लंघन पर नौकरी पर खतरा

दक्षिण पूर्व रेलवे ने ड्यूटी के दौरान व्लॉगिंग, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। कोलकाता स्थित प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक कार्यालय से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ कर्मचारी सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते या लाइव स्ट्रीमिंग करते पाए गए हैं, जो ड्यूटी समय में गंभीर आचार संहिता उल्लंघन है।

रेलवे का कहना है कि ऐसी गतिविधियां सुरक्षा, गोपनीयता और रेलवे की पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। कई रेलवे स्थान सामरिक दृष्टि से संवेदनशील होते हैं, ऐसे में प्रतिबंधित क्षेत्रों के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने से सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। साथ ही यह कार्य में लापरवाही का भी संकेत है।

निर्देश में साफ कहा गया है कि स्टेशन, कार्यशाला, कार्यालय, कंट्रोल रूम और ट्रेन के अंदर ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की व्लॉगिंग या वीडियोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है। मोबाइल फोन का उपयोग केवल आवश्यक संचार के लिए और वह भी निर्धारित ब्रेक के दौरान ही किया जा सकेगा। ड्यूटी समय में सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना या आधिकारिक संसाधनों का इस्तेमाल करना पूरी तरह वर्जित रहेगा।

सर्कुलर में चेतावनी दी गई है कि नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों पर रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बड़ी सजा भी शामिल हो सकती है। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं।