विदेश में रहने वाले बेटों द्वारा एसआईआर फार्म भरने के मामले में नूरजहां समेत तीनों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक प्रारूप-6क भर सकते हैं। प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से विदेश में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिक, जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है और जो मतदाता बनने के योग्य हैं, वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अंतर्गत प्रारूप-6क भरकर आवेदन कर सकते हैं।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा मतदाताओं से गणना प्रपत्र लेकर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया में पात्र नागरिक प्रारूप-6क दाखिल कर सकते हैं। यह प्रारूप उन सभी विदेश-निवासी भारतीयों के लिए लागू है, जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है और जो संबंधित वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। आवेदन पासपोर्ट में उल्लिखित भारत स्थित स्थायी निवास के आधार पर किया जाएगा।
उदाहरणस्वरूप, यदि आवेदन 1 जनवरी 2026 की अर्हक तिथि के लिए किया जा रहा है, तो आवेदक की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरी होना आवश्यक है। प्रारूप-6क चुनाव रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक ईआरओ के कार्यालयों तथा अधिकृत केंद्रों पर उपलब्ध है। इसे एनवीएसपी पोर्टल (www.nvsp.in
) या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (www.eci.nic.in
) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
प्रारूप-6क आवेदन सीधे उस निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जहाँ आवेदक का सामान्य निवास स्थान (पासपोर्ट में दर्ज) स्थित है। आवेदन व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक एनवीएसपी पोर्टल या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।