विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए चुनाव आयोग ने शामिल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि मसौदा मतदाता सूची जारी करने से पहले प्रत्येक बूथ पर पाए गए मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा की जाए।
इसके साथ ही आयोग ने सभी राज्यों को बिहार की तर्ज पर ऐसी सूचियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा SIR के दौरान गणना फार्म जमा करने की अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर आयोग ने सकारात्मक रुख दिखाया है और संकेत दिया है कि समय-सीमा को एक सप्ताह बढ़ाया जा सकता है। इस पर अंतिम निर्णय गुरुवार को लिया जाएगा।
कई राज्यों में बढ़ सकती है डेडलाइन
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, जिन राज्यों में अगले साल चुनाव प्रस्तावित हैं उन्हें छोड़कर बाकी राज्यों में गणना फार्म जमा करने की तिथि बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल केरल को छोड़कर सभी राज्यों में गणना फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तय है।
राजनीतिक दलों को दी गई अहम जिम्मेदारी
चुनाव आयोग ने SIR के दूसरे चरण में शामिल सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ और डीईओ से कहा है कि वे राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों से संवाद स्थापित करें और उन्हें निर्देश दें कि उनके बूथ लेवल एजेंट किसी भी गलत तरीके से मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित चिह्नित किए गए मतदाता के नाम की तुरंत जानकारी दें ताकि समय रहते त्रुटि को सुधारा जा सके।
पश्चिम बंगाल में नए मतदान केंद्र
आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हाई-राइज बिल्डिंग और सोसाइटी क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए मतदान केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता न हों। पश्चिम बंगाल से 31 दिसंबर तक नए मतदान केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है।