बड़ा फैसला: दिल्ली में अब सभी को नहीं मिलेगी CNG, IGL ने किया बड़ा ऐलान

दिल्ली सरकार ने सीएनजी वाहन चालकों के लिए बड़ा और सख्त फैसला लिया है। गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 से दिल्ली में केवल उन्हीं वाहनों को सीएनजी दी जाएगी, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होगा। इस फैसले की पुष्टि इंड्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने अपने आधिकारिक बयान में की है। IGL के अनुसार, दिल्ली सरकार की अधिसूचना के तहत अब बिना वैध PUC वाले किसी भी वाहन को सीएनजी नहीं दी जाएगी। कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे रिफ्यूलिंग के समय अपना PUC प्रमाणपत्र साथ रखें, अन्यथा उन्हें ईंधन नहीं मिल पाएगा। यह कदम राजधानी में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है।

यह पहली बार है जब सीएनजी से चलने वाले वाहनों को भी प्रतिबंधों के दायरे में लाया गया है। बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI मानक से कम किसी भी वाहन को, फ्यूल टाइप की परवाह किए बिना, राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने दोहराया कि यह प्रतिबंध पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी वाहनों पर समान रूप से लागू रहेगा। मंत्री ने बताया कि 17 दिसंबर तक एक दिन की छूट दी गई है, लेकिन इसके बाद दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से कम कोई भी वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

अब तक BS-VI से कम पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ही रोक लगती थी, जबकि सीएनजी गाड़ियों को छूट मिलती रही है। इसी वजह से इस बार सीएनजी वाहन चालकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि पुलिस हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 से संपर्क करने पर साफ कर दिया गया है कि यह प्रतिबंध सभी फ्यूल टाइप के वाहनों पर लागू होगा, चाहे वाहन पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलता हो।