नए साल 2026 के स्वागत को लेकर लोगों में उत्साह तो भरपूर है, लेकिन गाजियाबाद में जश्न के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने 31 दिसंबर की रात सार्वजनिक स्थानों पर जश्न मनाने की समय-सीमा तय करते हुए इसे रात 1 बजे तक ही सीमित कर दिया है। इसके बाद किसी भी तरह की पार्टी या आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बैंक्वेट हॉल को भी इसी समय-सीमा का पालन करना होगा। इसके साथ ही म्यूजिक सिस्टम की आवाज तय डेसिबल लिमिट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 30 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि शराब की बिक्री भी निर्धारित समय तक ही की जा सकेगी।
पुलिस ने पार्किंग संचालकों को निर्देश दिए हैं कि बिना उचित चेकिंग के किसी भी वाहन को पार्किंग में प्रवेश न दिया जाए। इसके अलावा सड़कों पर शराब पीकर हंगामा करना, तेज रफ्तार में वाहन चलाना या स्टंट करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखों और आतिशबाजी पर भी पूर्ण रोक लगा दी गई है।
क्या नहीं करना होगा
रात 1 बजे के बाद किसी सार्वजनिक स्थान, मॉल, होटल या क्लब में जश्न मनाना
म्यूजिक सिस्टम तय सीमा से अधिक तेज बजाना
सड़क पर शराब पीना, हंगामा करना या तेज रफ्तार से वाहन चलाना
पटाखे जलाना या किसी भी तरह की आतिशबाजी करना
बिना चेकिंग के वाहनों को पार्किंग में ले जाना
पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये सभी प्रतिबंध नागरिकों की सुरक्षा और शहर में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि नए साल का जश्न नियमों के दायरे में रहकर मनाएं, ताकि यह सुरक्षित और यादगार बन सके।