उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की छूट देने का फैसला किया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
इस फैसले से सीधी भर्ती-2025 के तहत भरे जाने वाले कुल 32,679 पदों पर आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन की महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) और जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को यह आयु शिथिलीकरण एक बार के लिए दिया जाएगा।
यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत लिया गया है। पुलिस भर्ती से जुड़ा विज्ञापन 31 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, जिसके क्रम में 5 जनवरी 2026 को यह शासनादेश लागू किया गया। इससे उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा, जो अब तक आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर रह जा रहे थे।
योगी सरकार का यह फैसला युवाओं के हितों को प्राथमिकता देने की नीति को दर्शाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को समान और न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और प्रशासनिक फैसलों में संवेदनशीलता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता रही है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट का यह निर्णय लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया संबल देगा।