दिल्ली शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट से बरी, सभी आरोपों से मुक्त

राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स की विशेष अदालत ने आबकारी घोटाले से जुड़े चर्चित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपितों को बरी कर दिया।

न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आबकारी नीति को लेकर किसी व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा के ठोस प्रमाण नहीं मिले। अदालत ने टिप्पणी की कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत साजिश का सिद्धांत अनुमानों पर आधारित प्रतीत होता है और अभियोजन पक्ष अपने आरोप साबित करने में विफल रहा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि 23 आरोपितों में से किसी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। इस निर्णय को सीबीआई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और इससे उसकी जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले का असर आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर भी पड़ सकता है।