इन्वेस्टमेंट की डेडलाइन करीब, टैक्स सेविंग के लिए 2 दिन शेष

आज 30 मार्च है और वित्तीय कामों को पूरा करने के लिए आपके पास अब सिर्फ दो दिन बचे हैं। 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कई अहम कामों की डेडलाइन खत्म हो जाएगी, इसलिए समय रहते जरूरी कदम उठाना जरूरी है।

सबसे पहले, PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो खाता निष्क्रिय हो सकता है और उसे दोबारा चालू कराने के लिए अतिरिक्त शुल्क और प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

दूसरा, अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आते हैं, तो टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का यह आखिरी मौका है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट के लिए PPF, जीवन बीमा जैसी योजनाओं में निवेश किया जा सकता है। वहीं, 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है। ध्यान रखें कि 1 अप्रैल के बाद किया गया निवेश अगले वित्त वर्ष में गिना जाएगा।

तीसरा, नौकरीपेशा लोगों के लिए अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना बेहद जरूरी है। इसमें किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम और होम लोन ब्याज से जुड़े दस्तावेज शामिल होते हैं। समय पर ये कागजात जमा नहीं करने पर आपकी सैलरी से ज्यादा TDS काटा जा सकता है, जिसे वापस पाने के लिए बाद में इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा।