दिल्ली में बिना PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, प्रदूषण रोकने के लिए CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को वाहनों से फैलने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कड़ा कदम उठाने का एलान किया। दिल्ली सरकार के अनुसार, अब राष्ट्रीय राजधानी के किसी भी पेट्रोल पंप पर ऐसे वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा जिनके पास वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होगा।

इस संबंध में सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि यह नियम स्थायी रूप से लागू रहेगा, जिससे गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लग सके और दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार आए।

उन्होंने कहा कि सरकार दिल्लीवासियों को स्वच्छ और सेहतमंद वातावरण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ किया कि वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था।

सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश जारी

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 (उप-नियम 7) के तहत, वाहनों के लिए यह अनिवार्य है कि पंजीकरण के एक साल बाद उनके पास एक वैध PUC प्रमाणपत्र हो और जरूरत पड़ने पर वे उसे दिखाएं। हालांकि, कई वाहन अभी भी बिना वैध प्रमाणपत्र के चल रहे हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसे लेकर सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश जारी कर सख्ती से पालन कराने की बात कही है।

खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा

उल्लेखनीय है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से खराब श्रेणी में आ गई है। बुधवार सुबह 10 बजे दिल्ली का एक्यूआई 216 रिकॉर्ड किया गया। इसे खराब श्रेणी में रखा जाता है। एनसीआर के शहरों में भी हवा मध्यम से खराब श्रेणी में चल रही है। पूर्वानुमान है कि हाल फिलहाल एक्यूआई की यही श्रेणी बनी रहेगी।