Uttar Pradesh में अब खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए लोगों को तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और डिजिटल भुगतान के जरिए प्रमाणित कॉपी डाउनलोड कर पाएंगे। इससे प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान, तेज और पारदर्शी हो गई है।
एसडीएम Shriram Yadav ने बताया कि राजस्व विभाग की नई डिजिटल व्यवस्था के तहत नागरिक विभाग के आधिकारिक पोर्टल UP Bhulekh Portal
या Board of Revenue Uttar Pradesh
पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ‘खतौनी की नकल’ विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आवेदक को जिला, तहसील और गांव की जानकारी भरनी होगी तथा संबंधित गाटा संख्या का चयन करना होगा। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते ही खतौनी की प्रमाणित प्रति डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी।
यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिससे नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि राजस्व विभाग की सेवाओं में पारदर्शिता और डिजिटल सुविधा भी बढ़ेगी।