संविधान दिवस पर CJI बोले-अदालतों में जाने से नहीं डरें

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार (26 नवंबर) को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता की अदालत के रूप में काम किया है, इसलिए जनता को अदालतों में जाने से डरना नहीं चाहिए। न ही इसे आखिरी ऑप्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए। देश की हर अदालत में आने वाला हर केस संवैधानिक शासन का ही विस्तार है।

CJI सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस पर चल रहे एक इवेंट में बोल रहे थे। इस दाैरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन भाषण दिया। इवेंट में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे।

CJI के बयान की बड़ी बातें...

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतें अब अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हैं और यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि लोगों को पता चले कि कोर्ट के बंद कमरों केके अंदर क्या हो रहा है।

कोर्ट की वर्किंग की मीडिया रिपोर्टिंग अदालती कामकाज में जनता की भागीदारी को भी बताती है।

सुप्रीम कोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन की मदद से अपने फैसलों का रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने का फैसला भी लिया है।

पहले केस से लेकर 25 नवंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में 36 हजार 68 फैसले सुनाए हैं। लेकिन हमारी जिला अदालतों में कार्यवाही अंग्रेजी में नहीं होती है। ये सभी फैसले ई-एससीआर प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध हैं, जिसे इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था।

संविधान दिवस पर हम हिंदी में ई-एससीआर लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि 21 हजार 388 फैसलों का हिंदी में अनुवाद किया गया है और इन्हें ई-एससीआर पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

इसके अलावा 25 नवंबर की शाम तक 9 हजार 276 फैसलों का पंजाबी, तमिल, गुजराती, मराठी, मलयालम, बंगाली और उर्दू सहित अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।

CJI बोले- लोग न्याय की उम्मीद लेकर अदालत तक आते हैं

सीजेआई ने कहा- पिछले सात दशकों में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की अदालत के रूप में काम किया है। हजारों नागरिकों ने इस विश्वास के साथ इसके दरवाजे खटखटाए हैं कि उन्हें यहां से न्याय मिलेगा। कई केस तो ऐसे होते हैं जिनमें लोग अपनी निजी स्वतंतत्रा की सुरक्षा, गैरकानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ जवाबदेही, बंधुआ मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा, आदिवासी अपनी मातृभूमि की सुरक्षा, हाथ से मैला ढोने जैसी सामाजिक बुराइयों की रोकथाम और यहां तक कि साफ हवा पाने के लिए कोर्ट के दखल की उम्मीद के लिए अदालत में आते हैं।

CJI चंद्रचूड़ ने कहा- भारत का सुप्रीम कोर्ट शायद दुनिया की एकमात्र अदालत है जहां कोई भी नागरिक CJI को चिट्‌ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक मशीनरी को गति दे सकता है।

अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सोमवार तक सभी पक्षों से लिखित दलीलें मांगी। शुक्रवार, 24 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। CJI ने कहा- हमें अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं है।