हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या में आरोपी सलीम को जमानत

नई दिल्ली :  उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली हिंसा के दौरान हुई हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में आरोपी सलीम खान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि न्यायालय ने मामले के दूसरे आरोपी इब्राहिम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहली नजर में उसके खिलाफ साक्ष्य मौजूद है। जस्टिस एस. प्रसाद ने पिछले माह सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


आरोपियों सलीम और इब्राहिम को हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या और हिंसा के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने अपने एक सिपाही के बयान पर यह मामला दर्ज किया था। सिपाही ने अपने बयान में कहा था कि 24 फरवरी 2020 को वह चांदबाग में अन्य पुलिसकर्मियों के साथ ड्यूटी पर था। दोपहर एक बजे के करीब प्रदर्शनकारी लाठी, डंडा, बेसबॉल बैट, लोहे की छड़ और पत्थर लेकर मुख्य वजीराबाद रोड पर जमा होने लगे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और वे हिंसक हो गए। चेतावनी देने के बाद हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए थोड़ा बल प्रयोग और आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन, हिंसक प्रदर्शनकारियों ने लोगों के साथ पुलिसकर्मियों को भी पीटना शुरू कर दिया। इससे उन्हें खुद अपनी दाहिनी कोहनी और हाथ में चोट लग गई। भीड़ ने पुलिस उपायुक्त शाहदरा, सहायक पुलिस आयुक्त गोकुलपुरी और हेड कांस्टेबल रतन लाल पर हमला किया। इससे वे सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी हमले में रतन लाल की मौत हो गई।