मुजफ्फरनगर (उप्र) : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने 2018 में पुलिस के दल पर गोलीबारी करने के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने सोमवार को दोषी हसन अहमद पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सरकारी वकील कुलदीप कुमार के अनुसार, अहमद को बुढ़ाना थाना क्षेत्र में पुलिस दल ने तलाशी के लिए रोका था, तभी उसने पुलिस पर गोलियां चला दी थी।