उच्च न्यायालय ने खेल अधिकारियों से आईओए की एजीएम का स्थल गुवाहाटी से हटाकर दिल्ली करने को कहा

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने खेल अधिकारियों से भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की 19 दिसंबर को होने वाली आम सालाना बैठक (एजीएम) के स्थल को गुवाहाटी से हटाकर राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली करने को कहा है।


यह निर्देश उन आरोपों को देखते हुए आया है कि संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव गैर कानूनी तरीके से कराये जा रहे थे।


न्यायमूर्ति मनमोहन और नज्मी वजीरी की विशेष पीठ ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बैठक में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया और कहा कि बैठक दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ भवन में होगी।


उच्च न्यायालय ने इससे पहले आईओए की कार्यकारी समिति के 19 दिसंबर को होने वाले चुनावों पर यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया था और कहा था कि वह 23 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।


उच्च न्यायायल ने 30 नवंबर को वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा के आवेदन पर अंतरिम आदेश जारी किया था।


मेहरा ने कहा था कि 19 दिसंबर को प्रस्तावित चुनाव पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से कराये जा रहे हैं और इन्हें जब तक नहीं कराया जाना चाहिए तब तक लंबित याचिकाओं की सुनवाई और अंतिम फैसला नहीं आ जाता।