दिल्ली बिजली चोरी मामला : गेस्ट हाउस मालिकों को तीन साल की सजा

नई दिल्ली :  तीस हजारी की एक विशेष अदालत ने बिजली चोरी के एक मामले में दरियागंज के एक गेस्ट हाउस के दो मालिकों को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उन पर 33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिजली आपूर्ति कंपनी बीएसईएस के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।


बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, बिजली चोरी के ही एक अन्य मामले में अदालत ने दरियागंज के एक होटल मालिक पर 23.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे छह महीने कारावास की सजा हो सकती है।


प्रवक्ता के मुताबिक मध्य दिल्ली के दरियागंज में एक इमारत में बिना मीटर के 26 किलोवाट बिजली की सीधी चोरी हो रही थी। निरीक्षण में पता चला कि परिसर में 30 कमरों का गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था।


इसके बाद, डीईआरसी (दिल्ली विद्युत नियामक आयोग) के दिशा-निर्देशों के अनुसार बिजली चोरी का बिल पेश किया गया। जब गेस्ट हाउस मालिकों ने तय समय सीमा के भीतर जुर्माने का भुगतान नहीं किया, तो इसको लेकर जामा मस्जिद पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी। इस महीने की शुरुआत में ही तीस हजारी की विशेष अदालत ने गेस्ट हाउस के दो मालिकों को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।